गवाह मुकरे, फिर भी हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा व जुर्माना
पिसावा थानाक्षेत्र के गांव मीरपुर में दहेज के लिए पांच वर्ष पूर्व हुई विवाहिता की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद और 75 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दूसरी ओर सास को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत यह फैसला एडीजे-6 महेशानंद झा की अदालत से सुनाया गया है। खास बात है कि मृतका के परिवार के चार गवाहों के मुकरने के बावजूद अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनाई है।
Source : https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/aligarh/husband-was-sentenced-to-life-imprisonment-aligarh-news-ali29745116